सिमडेगा: सिमडेगा एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी लोरेनतुस तोपनो को 20 वर्ष सजा एवं ₹20000 का जुर्माना सुनाई है ।जुर्माना की राशि नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त सजा के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 42/20 के तहत मामला दर्ज है बताया गया कि 18 सितंबर 2020 को टापूडेगा पंडरीपानी गांव निवासी लोरन्तुस तोपनो के द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा था ।इधर न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई एवं दस्तावेज उपलब्ध कराए गए ।जिसके बाद एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने उक्त सजा सुनाई। इस कांड में अनुसंधानकर्ता के रूप में सब इंस्पेक्टर जितेश कुमार के द्वारा भूमिका निभाई थी ।वही अभियोजन पक्ष में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा तमाम साक्ष्य एवं दलीलें पेश की गई।
